Lucknow : यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक इन जिलों में सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
इन जिलों में नही मिलेगी छूट
यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।
निजी कंपनियों के लिए भी नियम
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी
आई कार्ड होना अनिवार्य
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई डी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
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