New Delhi Unlock : राजधानी दिल्ली में आज से मॉल ,बाजार समेत सभी कार्यालय भी खुल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस और सभी जिला प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं, जो संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाजार मॉल और शराब की दुकानों के आसपास काफी लोगों की भीड़ आती है। ऐसे में यह स्थान कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। लोग कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके लिए इन सभी जगह पर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। यह टीम लोगों पर नजर रखेगी, जो भी व्यक्ति को भीड़ से बचाव के नियमों का उल्लंघन करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
Delhi unlock: Markets, offices to re-open; metro services to resume with conditions from today
— ANI Digital (@ani_digital) June 7, 2021
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जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद
- सरकार ने मुहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है.
- आज से शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी.
- सिनेमा, थियेटर, रेस्तरां (होम डिलिवरी और सामान ले जाने को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
- मनोरंजन और इसी तरह की अन्य सुविधाओं से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है.
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिलिवरी की भी इजाजत होगी.
- सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति
- कर्मचारियों को आवाजाही के लिये संगठन की तरफ से जारी वैध प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र रखना होगा.
जाने बाजारों को लेकर क्या हैं नियम?
मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर सम-विषम आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, “इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर) खुली रहेंगी.” हालांकि शैक्षणिक किताबें और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में पंखों आदि की दुकानों को समय की पाबंदी के बगैर हफ्ते में सातों दिन खोलने की इजाजत होगी.
मुहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी. हालांकि गैर आवश्यक सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिये समय सीमा सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी.
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