मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मामले में आर्यन खान की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है।क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है।मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है।आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।
आर्यन की रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील
आर्यन की रिहाई के लिए अब शाह रुख खान के वकील अमित देसाई बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे।तब तक आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा।आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए दोनों लोग अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की ज़मानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।कोर्ट ने फिर खारिज की आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका।
आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट पर भी सवाल
आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील निराधार है कि वह साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं. उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पास से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई. एनसीबी ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कई साल से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और वह नशीली वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में थे जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं. एजेंसी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट का हवाला दिया है और दावा किया कि इससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खरीद का संकेत मिलता है. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.


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